तरदा हत्याकांड: पत्नी की हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश, पति और चचेरा भाई को उम्रकैद

Top Post Ad


कोरबा। (CG ई खबर छत्तीसगढ़ राज्य ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश पटेल रिपोर्टिंग) 
पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने वाले पति और उसके चचेरे भाई को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सनसनीखेज वारदात उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम तरदा में 10 मई 2024 को घटित हुई थी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि ग्राम तरदा के भांठापारा निवासी राजू कुर्रे (29 वर्ष) का विवाह सुनिता बाई से हुआ था। राजू आए दिन पत्नी को मायके से नगदी और सामान लाने के लिए प्रताड़ित करता था। जब सुनिता ने विरोध करना शुरू किया तो राजू ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली और इसमें अपने चचेरे भाई मनोज कुमार कुर्रे (33 वर्ष) को भी शामिल कर लिया।

दोनों ने मिलकर सुनिता की गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या दिखाने के उद्देश्य से शव को साड़ी की मदद से लगभग 8 फीट ऊंचे म्यांर में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद राजू ने आत्महत्या की सूचना अपनी भाभी और पुलिस को दी।

पुलिस ने मर्ग जांच के बाद हत्या की पुष्टि होने पर आरोपियों के खिलाफ धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत नष्ट करना) व 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। मामले की विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और एक-एक सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Below Post Ad

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.