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कोरबा: हत्या के आरोपी भिखारी को आजीवन कारावास की सजा


कोरबा। (CG ई खबर): 
हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी भिखारी उर्फ राज कंवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने जानकारी दी कि घटना 14 मई 2023 की है। मृतक बसंत कुमार अपने साथी भिखारी उर्फ राज कंवर के साथ मजदूरी का पैसा लेने कोरबा आया था। दोनों पैसा लेकर ग्राम भुलसीडीह, पुलिस चौकी रजगामार लौटे, जहां मृतक के घर के पास गली में पैसों को लेकर विवाद हुआ।

विवाद के दौरान आरोपी राज कंवर ने बसंत को धक्का देकर गिरा दिया और खटिया की पाटी से सिर एवं माथे पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान 15 मई 2023 को सिम्स अस्पताल, बिलासपुर में बसंत की मौत हो गई।

रजगामार चौकी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे सात माह बाद दिसम्बर 2023 में मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण की सुनवाई में शासन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने आरोपी को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा, सुनील कुमार नंदे ने आरोपी भिखारी उर्फ राज कंवर (31 वर्ष, निवासी दर्रापारा भुलसीडीह) को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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