ads 90x728

निजी अस्पताल पर गिरी गाज: न्यू कोरबा हॉस्पिटल पर 20 हजार रुपये जुर्माना


कोरबा, 27 जून (CG ई खबर)। 
जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय ने न्यू कोरबा हॉस्पिटल पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के नियम 12 के तहत की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, 24 जून 2025 को CMHO की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इन अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण देने के लिए अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन अस्पताल का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।

CMHO कार्यालय ने बताया कि इन परिस्थितियों को देखते हुए न्यू कोरबा हॉस्पिटल पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे कलेक्टर सह पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से की गई है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को दूर करने और नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads

ads