कोरबा न्यायालय में "राष्ट्र के लिए मध्यस्थता" अभियान पर द्वितीय बैठक आयोजित विशेष मध्यस्थता अभियान 01 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलाया जाएगा


कोरबा (CG ई खबर) –
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के संयुक्त तत्वावधान में संचालित विशेष मध्यस्थता अभियान "राष्ट्र के लिए मध्यस्थता" के तहत दिनांक 10 जुलाई 2025 को जिला न्यायालय कोरबा के वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में एक महत्वपूर्ण द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता माननीय श्री एस. शर्मा, प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा ने की।

बैठक में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय ने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों में प्रभावी कमी लाकर पक्षकारों को त्वरित एवं संतोषजनक समाधान प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक एवं सेवा विवाद, आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, भूमि अधिग्रहण, विभाजन और बेदखली जैसे कई मामले मध्यस्थता के माध्यम से आसानी से सुलझाए जा सकते हैं।

बैठक में मध्यस्थता केन्द्रों की भूमिका, प्रक्रिया तथा प्रकरणों की पहचान से जुड़े अहम दिशा-निर्देश साझा किए गए। साथ ही, समस्त न्यायाधीशों को अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता हेतु चिन्हित कर रेफर करने और इस विशेष अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि आम जनता तक इस पहल की जानकारी पहुंचे।

इस बैठक में जिला न्यायालय कोरबा के समस्त माननीय न्यायाधीशगण एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा उपस्थित रहे।

इस विशेष अभियान का उद्देश्य जनता को न्यायालय से बाहर भी वैकल्पिक समाधान की सुविधा देना है, जिससे न केवल समय की बचत हो, बल्कि न्याय प्रक्रिया अधिक मानवोचित, सहज और सुलभ बने।

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