कोरबा | 04 जुलाई 2025 (CG ई खबर) जिले में नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शुक्रवार को कलेक्टर श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में हुई नारकोटिक्स को-आर्डिनेशन बैठक में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि मादक पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए लगातार छापामार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि शैक्षणिक संस्थानों और प्रतिबंधित क्षेत्रों के आसपास किसी भी प्रकार से तंबाकू, सिगरेट या अन्य नशीले पदार्थ न बेचे जाएं। राजस्व, पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों को आपसी समन्वय से संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने कहा कि जिले की सभी मेडिकल दुकानों में अनिवार्य रूप से अंदर और बाहर CCTV कैमरे लगाए जाएं ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। यदि किसी दुकान में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पाई जाती है, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दुकान सील की जाएगी। ड्रग इंस्पेक्टर को ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि जिले में ड्रग्स की तस्करी और अवैध बिक्री पर सतत निगरानी रखी जाए तथा दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ड्रग्स बेचने वालों की दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सभी संबंधित विभागों जैसे खाद्य एवं औषधि प्रशासन, समाज कल्याण, शिक्षा, आदिवासी विकास, स्वास्थ्य और आबकारी विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में मादक व तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सहायक कलेक्टर श्री क्षितिज गुरभेले, नगर निगम आयुक्त श्री आशुतोष पांडेय, अपर कलेक्टर श्री मनोज कुमार बंजारे, एडिशनल एसपी, सभी एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कोरबा में नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर भी बैठक आयोजित
कोरबा | 04 जुलाई 2025
कलेक्टर श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के नवीन सभा कक्ष में नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी, जेल अधीक्षक, लीड बैंक मैनेजर, एवं अन्य अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि डॉक्टरों, बैंक कर्मियों व स्वास्थ्य कर्मचारियों को न्यायालय की अनुमति के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य देने की सुविधा दी जाए। इस संबंध में सभी डॉक्टरों को सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य विभाग व बैंक अधिकारियों को जिला स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए ताकि ऑनलाइन पेशी की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।
मुख्य बिंदु:
- जिले में मादक पदार्थों पर जीरो टॉलरेंस नीति।
- मेडिकल दुकानों में CCTV अनिवार्य।
- ड्रग्स बेचने वालों की दुकानों पर सीलिंग व लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई।
- शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में नशीले उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित।
- नवीन आपराधिक कानूनों के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की व्यवस्था।
— जिला जनसंपर्क कार्यालय, कोरबा