कोरबा, 18 सितम्बर (CG ई खबर): कोरबा जिले के थाना रामपुर में महिला आरक्षक से मारपीट करने वाली आरोपिया इंदु चंद्रा उर्फ इंदिरा चंद्रा को न्यायालय से सजा सुनाई गई है।
मामला उस समय सामने आया जब आरोपिया ने अपने पूर्व प्रेमी से 3 लाख रुपये उगाही करने की नीयत से बलात्कार का झूठा रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया। रिपोर्ट दर्ज न होने पर 25 जुलाई 2022 की रात लगभग 11 बजे वह थाना सिविल लाइन रामपुर पहुंची और महिला आरक्षक ज्योति यादव से मारपीट की।
जांच में सामने आया कि आरोपिया पूर्व प्रेमी के खिलाफ बलात्कार संबंधी आवेदन प्रस्तुत करती थी और रकम मिलने पर शपथ पत्र देकर शिकायत वापस ले लेती थी। उसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ उठाना था।
इस मामले में आरोपिया के विरुद्ध भादवि की धारा 186, 353, 332 और 294 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय कोरबा ने इंदु चंद्रा को न्यायालय उठने तक की सजा और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ श्री Y. R. जायसवाल ने पैरवी की, जबकि आरोपिया की ओर से अधिवक्ता कमलेश साहू उपस्थित रहे।

