छत्तीसगढ़ की इस चर्चित प्राचार्या को किया निलंबित, विद्यार्थियों से चोटी, तिलक और रक्षा सूत्र पर कही थी ये बड़ी विवादित बात, शासन ने माना आचरण नियमों का उल्लंघन


दुर्ग (CG ई खबर): 
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम जेआरडी शासकीय बहुउद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक शाला, दुर्ग की प्राचार्या एस. संगीता नायर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

शासन को मिली शिकायतों में आरोप लगाया गया कि नायर ने विद्यालय के विद्यार्थियों को धार्मिक आधार पर चोटी, तिलक एवं रक्षा सूत्र जैसे विषयों पर अनुचित टिप्पणियाँ कीं। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा केंद्र के कार्य में केंद्राध्यक्ष को सहयोग नहीं दिया। साथ ही, सेवानिवृत्त व्याख्याता के अवकाश लेखा से जुड़े दस्तावेजों का निराकरण एवं पावती नहीं दी और विद्यालय के कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।


इन कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन और गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना गया। इसी आधार पर शासन ने नायर को निलंबित करने का निर्णय लिया है। आगे इस पूरे मामले में जांच होगी और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।


प्रश्नोत्तर

Q1: Durg में "प्राचार्या निलंबन" का मामला किस स्कूल से जुड़ा है?
A1: यह मामला स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम जेआरडी शासकीय बहुउद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक शाला, दुर्ग से जुड़ा है।

Q2: "प्राचार्या निलंबन" का कारण क्या बताया गया है?
A2: प्राचार्या एस. संगीता नायर पर विद्यार्थियों को धार्मिक आधार पर अनुचित टिप्पणियाँ करने, कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना देने और परीक्षा केंद्र में सहयोग नहीं करने जैसे आरोप हैं।

Q3: क्या "प्राचार्या निलंबन" नियमों का उल्लंघन माना गया है?
A3: हाँ, यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।

Q4: "प्राचार्या निलंबन" से जुड़े दस्तावेजों में क्या अनियमितताएँ थीं?
A4: बताया गया है कि सेवानिवृत्त व्याख्याता के अवकाश लेखा संबंधी दस्तावेजों का निराकरण और पावती नहीं दी गई थी।

Q5: क्या "प्राचार्या निलंबन" पर आगे कोई जांच होगी?
A5: हाँ, शासन द्वारा निलंबन के बाद आगे जांच की जाएगी और जांच के निष्कर्षों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।


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