सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, ईडी गिरफ्तारी और PMLA एक्ट को बताया अवैध


रायपुर (CG ई खबर):
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी और PMLA एक्ट (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
चैतन्य बघेल ने अपनी याचिका में ईडी की कार्रवाई को कानून के विरुद्ध बताया है और गिरफ्तारी रद्द करने की मांग की है।

ईडी ने आबकारी घोटाले में किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि ईडी ने चैतन्य बघेल को आबकारी घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वे EOW की न्यायिक रिमांड पर रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।
इससे पहले रायपुर की विशेष अदालत और बिलासपुर हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर चुकी हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका की लिस्टिंग के बाद नियत तारीख पर सुनवाई होगी, जिस पर राजनीतिक गलियारों से लेकर जनता तक की निगाहें टिकी हुई हैं।

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