छत्तीसगढ़ | जांजगीर-चांपा अपहरण में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद, पोक्सो सहित गंभीर धाराओं में कार्रवाई
(CG ई खबर | कोरबा जिला संवाददाता : नारायण चंद्राकर)
जांजगीर-चांपा। शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित अपहरण में सहयोग करने वाले उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से अपहरण में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 64(2)(m), 87, 3(5) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी
- नागेश कुमार सूर्यवंशी, पिता राम रतन सूर्यवंशी, उम्र 21 वर्ष, निवासी पुटपुरा, जांजगीर (मुख्य आरोपी)
- गुलशन टैगोर, पिता भीम प्रसाद टैगोर, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम पुटपुरा, जांजगीर
मामले का संक्षिप्त विवरण
घटना दिनांक 05.01.2025 को एक नाबालिग बालिका घर से अपनी दीदी के घर घूमने जाने की बात कहकर निकली थी, जो शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा आसपास खोजबीन के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद थाना सिटी कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान साइबर तकनीकी माध्यमों से अपहृता एवं आरोपी के रायगढ़ की ओर होने की जानकारी मिली। यह सूचना पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप एवं सीएसपी जांजगीर श्री योगिताबाली खापर्डे को दी गई। अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल एक टीम गठित कर रायगढ़ रवाना की गई।
पुलिस टीम ने साइबर तकनीकी के आधार पर घेराबंदी कर अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी नागेश सूर्यवंशी के कब्जे से सुरक्षित बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर अनाचार करने का जुर्म स्वीकार किया। साथ ही घटना दिनांक को अपहरण में अपने दोस्त गुलशन टैगोर के साथ मिलकर सहयोग करने की बात भी कबूली।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में आगे की विवेचना जारी है।











