CG ई खबर डॉनेट

Ads-Google

चरित्र शंका में पत्नी की टंगिया से हत्या, आरोपी पति को उम्रकैद की सजा


(CG ई खबर | प्रमुख संपादक : ओम प्रकाश पटेल)

कोरबा। चरित्र शंका के चलते पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आधी रात सोते समय टंगिया से किए गए जानलेवा हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए कड़ा दंड दिया है।

मामले का विवरण इस प्रकार है— प्रार्थिया मनीषा पटेल के पिता श्याम लाल पटेल की सात वर्ष पूर्व बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी मां सीमा पटेल ने प्रगति नगर, थाना दर्री निवासी गोमा केरकेट्टा से दूसरा विवाह किया। विवाह उपरांत सभी ग्राम ओमपुर, चौकी रजगामार क्षेत्र में एक साथ रह रहे थे।

27 फरवरी 2025 की रात्रि करीब 3:30 बजे, जब मनीषा पटेल, उसकी मां सीमा पटेल और भाई अवधेश पटेल घर के एक कमरे में सो रहे थे तथा सौतेला पिता गोमा केरकेट्टा बगल के कमरे में था, तभी गोमा केरकेट्टा ने सीमा पटेल के चरित्र पर संदेह करते हुए गाली-गलौच शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने घर में रखी टंगिया से सीमा पटेल के सिर पर दो वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ी।

घटना देख मनीषा और उसका भाई अवधेश बीच-बचाव करने पहुंचे, तो आरोपी ने अवधेश पर भी टंगिया से हमला कर उसके दाहिने हाथ में चोट पहुंचाई। इसके बाद आरोपी टंगिया लेकर मौके से फरार हो गया। घायल सीमा पटेल को पड़ोसियों की मदद से तत्काल एंबुलेंस द्वारा शासकीय मेडिकल कॉलेज, कोरबा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक लक्ष्मण खुंटे द्वारा शून्य पर मर्ग इंटिमेशन दर्ज किया गया। जांच उपरांत आरोपी गोमा केरकेट्टा पिता चूका केरकेट्टा (उम्र 32 वर्ष), निवासी प्रगति नगर दर्री के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुनील कुमार नन्दे ने आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने प्रभावी पैरवी की।

(CG ई खबर)


Top Post Ad

Below Post Ad

Ads


ads