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बिलासपुर में पालतू पशु दुकानों व डॉग ब्रीडिंग सेंटरों का पंजीयन अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी सीलबंदी


बिलासपुर | (CG ई खबर) : 
बिलासपुर जिले में संचालित पालतू पशु दुकानों और डॉग ब्रीडिंग सेंटरों के लिए पंजीयन अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह कार्रवाई पशु प्रजनन एवं विपणन नियम-2017 तथा पालतू पशु दुकान नियम-2018 के तहत की जा रही है। नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों पर अब सीधी सीलबंदी की कार्रवाई की तलवार लटक गई है।

नियमों के अनुसार, किसी भी पालतू पशु दुकान या डॉग ब्रीडिंग सेंटर को संचालन प्रारंभ करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पालतू पशुओं की श्रेणी में श्वान, बिल्ली, खरगोश, गिनी पिग, हैमस्टर, चूहिया तथा पिंजरे में रखी जाने वाली विदेशी रंगीन चिड़ियां शामिल हैं।

यहां करें आवेदन

पंजीयन हेतु आवेदन संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, बिलासपुर कार्यालय में जमा किए जाएंगे। यहां से सभी आवेदन अग्रेषित कर छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड, रायपुर भेजे जाएंगे।

5 दिन का अल्टीमेटम

छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो पालतू पशु दुकानें और डॉग ब्रीडिंग सेंटर निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीयन के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे सभी अपंजीकृत संचालकों को 5 दिवस के भीतर पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित पशु चिकित्सा विभाग कार्यालय में संपर्क कर विधिवत आवेदन देना अनिवार्य होगा।

निर्धारित समय सीमा के बाद भी पंजीयन नहीं कराने वाले दुकानों और सेंटरों को सील करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि इस मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी

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