पोंड़ी उपरोड़ा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोडरी में पदस्थ शिक्षक पर लापरवाही, अनुशासनहीनता और अभद्र व्यवहार के आरोप
कोरबा। जिले के पोंड़ी उपरोड़ा विकासखंड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोडरी में पदस्थ शिक्षक ज्योति भूषण सिंह कंवर को विभागीय जांच के उपरांत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा के प्रस्ताव के आधार पर की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षक ज्योति भूषण सिंह कंवर, शिक्षक एल.बी., के विरुद्ध अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता, मदिरापान कर विद्यालय आने, निरीक्षण के दौरान शाला से अनुपस्थित पाए जाने तथा उच्चाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने और उन्हें धमकी देने जैसे आरोप लगाए गए थे।
इन मामलों को लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पोंड़ी उपरोड़ा द्वारा संबंधित शिक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। हालांकि, विभागीय आदेश के अनुसार, शिक्षक द्वारा उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
विभाग ने शिक्षक के कथित कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 23(ख) के विपरीत मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।
निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पोंड़ी उपरोड़ा निर्धारित किया गया है। साथ ही, नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई को विद्यालयों में अनुशासन और शिक्षकों की जिम्मेदारियों के पालन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


