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छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना की तैयारी, 30 नवंबर तक मांगे गए सुझाव


मीडिया कर्मियों को मिलेगा स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा सुरक्षा का लाभ, शासन ने जारी किया योजना का प्रारूप; पत्रकार ईमेल के माध्यम से रख सकेंगे अपनी बात

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कार्यरत पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य और दुर्घटना संबंधी जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में राज्य शासन ने पहल की है। इसके तहत शासन द्वारा ‘छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना–2026’ का प्रारूप तैयार किया गया है। योजना को अंतिम रूप देने से पहले इसके प्रावधानों और क्रियान्वयन को लेकर मीडिया कर्मियों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

1 से 30 नवंबर तक भेज सकेंगे सुझाव

जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, योजना के प्रारूप पर 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। इसके लिए योजना का प्रारूप जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.dprcg.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है।

इच्छुक पत्रकार एवं मीडिया कर्मी योजना के प्रावधानों, पात्रता, बीमा सुरक्षा और इसके क्रियान्वयन से संबंधित अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं।

इस ईमेल पर भेजें अपने सुझाव

ईमेल: chhattisgarhmediakarmi@gmail.com

वेबसाइट: https://www.dprcg.gov.in

योजना को लेकर पत्रकारों के सुझाव होंगे महत्वपूर्ण

राज्य शासन की इस पहल का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कार्यरत मीडिया कर्मियों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा सुरक्षा की व्यवस्था तैयार करना है। सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया के माध्यम से योजना के प्रारूप और उसके क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं पर मीडिया जगत की राय ली जा रही है।

हालांकि, बीमा की वास्तविक राशि, प्रीमियम, पात्रता की शर्तें, पत्रकारों के लिए आवश्यक दस्तावेज, परिवार के सदस्यों को मिलने वाला लाभ तथा बीमा क्लेम की प्रक्रिया जैसी विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक योजना प्रारूप का अवलोकन करना जरूरी है। इन शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले किसी भी प्रावधान को निश्चित मानना उचित नहीं होगा।

पत्रकारों के लिए सुझाव देने का अवसर

मीडिया कर्मी 30 नवंबर 2026 तक अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना में व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना की स्थिति में पर्याप्त आर्थिक सहायता और सरल आवेदन एवं क्लेम प्रक्रिया जैसे विषयों पर सुझाव दिए जा सकते हैं।

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