CG ई खबर डॉनेट

Ads-Google

बल्गी वर्कशॉप डकैती कांड: मुख्य आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा


कोरबा न्यूज़ : एसईसीएल बल्गी वर्कशॉप डकैती कांड में आरोपी किशन पटेल को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

कोरबा। एसईसीएल (SECL) के बल्गी खदान वर्कशॉप में डकैती के इरादे से घुसकर सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले आरोपियों में से एक मुख्य आरोपी किशन पटेल को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस गंभीर प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय को घटना की गंभीरता से अवगत कराया।

यह वारदात 5 जनवरी 2023 को शाम करीब 6:10 बजे की है, जब बल्गी वर्कशॉप में तैनात सुरक्षा प्रहरी रोहित कुमार और उनके साथी केशव प्रसाद केंवट, गनपत राम यादव, मोहन लाल जायसवाल, हरनाम सिंह कंवर एवं दुबराज सिंह अपनी ड्यूटी पर थे। इसी दौरान उन्होंने वर्कशॉप की बाउंड्री के बाहर संदिग्ध आवाजें सुनीं और देखने पर कई व्यक्तियों को वहां देखा। पूछताछ करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हथियारों, डंडों एवं गुलेल से हमला कर दिया।

इस हमले में सभी सुरक्षाकर्मी घायल हुए, जिनमें हरनाम सिंह कंवर की आंख में गंभीर चोट आने पर उसे उपचार हेतु बिलासपुर स्थित अपोलो अस्पताल रेफर किया गया।

बांकीमोंगरा थाना में दर्ज इस मामले में मुख्य आरोपी किशन पटेल (21 वर्ष), निवासी कपाटमुड़ा, भैरोताल, थाना कुसमुण्डा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों को प्रमाणित पाते हुए न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, कटघोरा श्री एच. के. रात्रे ने किशन पटेल को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत निम्नानुसार दंडित किया:

  • धारा 148: 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड
  • धारा 323/149 (5 बार): प्रत्येक आरोप में 6 माह का सश्रम कारावास एवं ₹300 अर्थदंड
  • धारा 325/149: 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड
  • धारा 395/149: 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड

न्यायालय के इस फैसले से सुरक्षा कर्मियों पर हमले करने वालों को कड़ा संदेश गया है। पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत है।

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads


ads