जांजगीर चाँम्पा : बिना पुलिस सूचना के किराए पर मकान देना पड़ा महंगा, FIR दर्ज


असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जांजगीर पुलिस की कार्रवाई — बिना पुलिस सूचना के किराए पर मकान देने वाले मकान मालिक पर FIR दर्ज

जांजगीर-चाम्पा, 20 जून 2025।(CG ई खबर)
जिले में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जांजगीर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार, कुछ मकान मालिक नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में बिना पुलिस को सूचना दिए बाहरी राज्यों के लोगों को किराये पर मकान उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे नगर की शांति व्यवस्था, मानव जीवन और लोक संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो रहा है।

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में थाना स्तर पर किरायेदार सत्यापन को लेकर विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत ग्राम बिरगहनी में लंबे समय से निवासरत चार संदिग्ध किरायेदारों की जानकारी मिली। ये सभी पश्चिम बंगाल, जिला पूर्व मेदिनीपुर के निवासी हैं जो क्षेत्र में घूम-घूमकर बर्तन व खिलौने बेचते हैं।

जांच में यह पाया गया कि:

  1. शेख जियाउर इस्लाम, उम्र 56, निवासी मलदा
  2. एस.के. महबुब आलम, उम्र 53, निवासी नानकसरपुर
  3. एस.के. तफरोज, उम्र 39, निवासी कुरलबर
  4. एस.के. साहब, निवासी कोटबर्ग

उक्त चारों व्यक्तियों के किराये पर रहने के संबंध में मकान मालिक या स्वयं इनके द्वारा न तो कोई किरायानामा तैयार किया गया और न ही थाना में इसकी सूचना दी गई।

इस मामले में शारदा प्रसाद श्रीवास, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम बिरगहनी, द्वारा एक वर्ष से इन व्यक्तियों को बिना किसी लिखित समझौते और पुलिस को सूचना दिए मकान किराये पर देने की पुष्टि हुई। इस लापरवाही और कानून की अवहेलना के चलते उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।

इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी एवं सहायक कर्मचारी वीरेन्द्र भैना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को मकान किराये पर देने से पूर्व संबंधित थाना को सूचना अवश्य दें, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके।

— जिला पुलिस, जांजगीर-चाम्पा


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