कोरबा (CG ई खबर): प्रेमिका पर शक के चलते जान से मारने की धमकी देकर सूने घर में बलात्कार करने और 51 बार सूजा से गोदकर नृशंस हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
घटना का विवरण
मामला थाना कोतवाली अंतर्गत पम्पहाउस कॉलोनी का है, जहां 24 दिसम्बर 2022 को यह जघन्य अपराध घटित हुआ था। पीड़िता मेडिकल प्रवेश की तैयारी कर रही थी और उस दिन घर पर अकेली थी। आरोपी सहबान खान (बस कंडक्टर) से पीड़िता की जान-पहचान स्कूल के दौरान हुई थी।
घटना के दिन परिजनों की अनुपस्थिति में सहबान ने लड़की से विवाद कर बलात्कार किया और धारदार सूजा से 51 वार कर उसकी हत्या कर दी। मौके पर आरोपी के कपड़े, टिकट और हथियार बरामद किए गए।
न्यायालय का फैसला
विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव के तर्कों को स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कोरबा के न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने सहबान खान को दोषी ठहराया।
- धारा 376 (बलात्कार), धारा 302 (हत्या) व SC/ST Act की धारा 3(2)(W) के तहत आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
- तीनों धाराओं में कुल ₹75,000 का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
- जुर्माना न भरने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दूसरा आरोपी दोषमुक्त
सह-आरोपी तबरेज खान उर्फ छोटू को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने बरी कर दिया।
यह फैसला न सिर्फ पीड़िता के परिवार के लिए न्याय की उम्मीद जगाता है, बल्कि समाज के लिए भी एक कड़ा संदेश देता है कि ऐसे जघन्य अपराधों पर कठोर दंड निश्चित है।