कोरबा। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में चलाए जा रहे "सजग कोरबा, सतर्क कोरबा" अभियान के तहत आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना सीएसईबी क्षेत्र में हाल ही में हुई मारपीट की गंभीर घटना के मुख्य आरोपी हरीश राव उर्फ गोलू के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा एवं लोक सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिलाबदर किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर जिला दंडाधिकारी, कोरबा को भेज दिया है। पुलिस अभिलेखों के अनुसार हरीश राव एक आदतन एवं सक्रिय अपराधी है, जिसके विरुद्ध मारपीट, आर्म्स एक्ट समेत कुल 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उसके खिलाफ 12 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन उसके आपराधिक व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। इसी कारण उसे पहले से ही गुंडा बदमाश की सूची में शामिल किया गया था।
हाल ही में सीएसईबी क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना में उसकी संलिप्तता को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जिलाबदर की कार्रवाई प्रारंभ की है। वहीं, इस मामले के अन्य आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। जिन आरोपियों का आपराधिक इतिहास गंभीर पाया जाएगा, उन्हें गुंडा सूची और निगरानी बदमाश के रूप में दर्ज करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में गुंडागर्दी, वर्चस्व की लड़ाई, हथियारों के बल पर दहशत फैलाने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी असामाजिक तत्व को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस का कहना है कि "सजग कोरबा, सतर्क कोरबा" अभियान के तहत ऐसे सभी अपराधियों के विरुद्ध आगे भी लगातार कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जिले के लोगों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण मिल सके।


