कोरबा, (CG ई खबर) 25 जुलाई 2025 : राजस्व विभाग में पदस्थ पटवारी श्रीमती आभा सोनी को शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता और घोर लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
मामला अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा एवं तहसीलदार बरपाली द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2025 को भेजे गए प्रतिवेदन से जुड़ा है, जिसमें श्रीमती सोनी के कार्यों में गंभीर लापरवाही के तथ्य सामने आए। इस आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1056/भू.अ./स्था./2025 दिनांक 25.07.2025 के माध्यम से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया।
श्रीमती आभा सोनी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) एवं नियम 3 (क), (ख), (ग) का उल्लंघन माना गया है।
इसके फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय "राजस्व निरीक्षक मंडल, जटगा, तहसील पसान" नियत किया गया है, तथा नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
🔴 यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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