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बेटी के सामने पत्नी की बेरहमी से हत्या, पति को मिली आजीवन कारावास की सजा


(विजय चौहान - संभाग ब्यूरो चीफ़) 
कोरबा:  दीपका थाना क्षेत्र के एक दिल दहला देने वाले मामले में पत्नी की हत्या के आरोपी को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बजरंग साहू ने 23 अगस्त 2022 को अपनी पत्नी रीता साहू की फावड़े से वार कर निर्मम हत्या कर दी थी।

अपर लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने बताया कि घटना के समय आरोपी ने अपनी नाबालिग पुत्री के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए थे, जिसके सामने यह जघन्य अपराध हुआ। पुत्री इस पूरे कृत्य की प्रत्यक्षदर्शी गवाह बनी। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पूरी की और न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा, मधु तिवारी की अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 506 (भाग-2) के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 3,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

इस प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने प्रभावी पैरवी की।

🔹 महत्वपूर्ण बिंदु:

  • आरोपी का नाम: बजरंग साहू
  • पीड़िता का नाम: रीता साहू
  • सजा: आजीवन कारावास एवं ₹3,000 जुर्माना
  • धाराएं: IPC धारा 302 और 506 (भाग-2)

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