(CG ई खबर | प्रमुख संपादक : ओम प्रकाश पटेल )
कोरबा। ब्लेड से जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार की जघन्य घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषसिद्ध पाते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने बताया कि घटना दिनांकित शाम करीब 6 बजे की है। पीड़िता दिशा मैदान के लिए गोकुलगंज दुर्गा मंदिर के नीचे नदी की ओर गई थी। दिशा मैदान कर पानी ले ही रही थी कि तभी पीछे से आरोपी महेत्तर केंवट वहां पहुंचा और जबरन खींचतान करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने का प्रयास करने पर आरोपी ने ब्लेड से काटने की धमकी देते हुए जान से खत्म कर देने की बात कही और जबरन बलात्कार कर फरार हो गया।
घटना की जानकारी पीड़िता ने परिजनों को दी, जिसके बाद वह कोतवाली थाना पहुंची और आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना पूर्ण होने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने अभियुक्त महेत्तर केंवट पिता जतीराम (48 वर्ष) को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत निम्न दंडादेश पारित किया—
- धारा 64(1): 10 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹500 जुर्माना; जुर्माना न देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास
- धारा 351: 3 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹200 जुर्माना; जुर्माना न देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास
- धारा 115(2): 1 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹200 जुर्माना; जुर्माना न देने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास
न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
यह मामला जिले का है।











