कोरबा, 16 जुलाई | CG ई खबर। राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को आम नागरिकों के लिए और अधिक सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी है। अब नया राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने तथा अपात्र या अलग हुए सदस्य का नाम हटाने जैसी सभी प्रमुख सेवाएं सेवा सेतु पोर्टल और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
नई व्यवस्था छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 तथा छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2012 के तहत लागू की गई है। इसके अंतर्गत जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और लोक सेवा केंद्रों को इन सेवाओं के लिए अधिकृत किया गया है। अब नागरिक अपने क्षेत्र के स्थानीय निकायों के साथ-साथ नजदीकी CSC या लोक सेवा केंद्र में जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
इस व्यवस्था के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन के ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा 13 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी लोक सेवा केंद्र संचालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में तकनीकी विशेषज्ञों ने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड से संबंधित ऑनलाइन आवेदन, पंजीयन और निराकरण की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई।
प्रशिक्षण के दौरान जिला खाद्य विभाग के अधिकारियों ने राशन कार्ड बनाने एवं संशोधन से संबंधित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, निर्धारित सेवा शुल्क और अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही संचालकों की शंकाओं का समाधान भी किया गया, ताकि आम नागरिकों को समय पर और बिना किसी परेशानी के सेवाएं मिल सकें।
जिला प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी सेवा के लिए आवेदन करते समय केवल शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का ही भुगतान करें। यदि कोई अतिरिक्त राशि की मांग करता है तो इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करें।
प्रशासन का कहना है कि नई ऑनलाइन व्यवस्था से राशन कार्ड से जुड़े सभी कार्य अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक होंगे तथा लोगों को अपने घर के नजदीक ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।


