कलेक्टर ने चारु शर्मा को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया

CG.ई ख़बर


सारंगढ़-बिलाईगढ़ (CG ई खबर)
— जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए चारु शर्मा को एक वर्ष के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) एवं 5 (ख) के अंतर्गत पारित किया गया है।

जिलाबदर किए गए व्यक्ति का नाम चारु शर्मा, पिता गोपाल शर्मा, निवासी फुललझरिया पारा, सारंगढ़ है। आदेश के अनुसार चारु शर्मा को एक वर्ष की अवधि तक सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले सहित संबंधित क्षेत्र की सीमाओं से बाहर रहना होगा।

प्रशासन को प्राप्त पुलिस अभिलेखों एवं विस्तृत जांच रिपोर्ट के अनुसार चारु शर्मा बीते लगभग 10 वर्षों से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में कुल 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। रिपोर्ट में उल्लेख है कि उसकी गतिविधियों के कारण क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी तथा आम नागरिकों में भय का माहौल बना हुआ था।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य जिले में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना और नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है।

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