(CG ई खबर | जिला संवाददाता : नारायण चंद्राकर)
जांजगीर-चांपा / कोरबा : जैजेपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी एवं गबन के एक गंभीर मामले में न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने विधायक को आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 22 जनवरी 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेजते हुए जिला जेल जांजगीर दाखिल करने के आदेश जारी किए गए।
पूरा मामला 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। प्रकरण के अनुसार, प्रार्थी राम कुमार शर्मा, पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा (उम्र 46 वर्ष), निवासी परसापाली, थाना सारागांव द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कराई गई, जिसमें कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू एवं सह-आरोपी गौतम राठौर द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की पुष्टि हुई।
जांच में यह पाया गया कि आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत प्रार्थी से बड़ी रकम की ठगी की। इसके बाद थाना चांपा में अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भादवि में मामला दर्ज किया गया। अपराध दिनांक 03 अक्टूबर 2025 को कायम कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस द्वारा अभियोग पत्र तैयार कर 9 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में CJM न्यायालय में चालान पेश होने के बाद आरोपियों की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
इसके पश्चात न्यायालय ने विधायक बालेश्वर साहू एवं सह-आरोपी गौतम राठौर को जेल दाखिल करने के आदेश जारी किए, जिसके तहत दोनों को जिला जेल जांजगीर भेज दिया गया है।











