ads

Adsterra

पत्नी-की हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा, जिला सत्र न्यायालय का फैसला


जांजगीर-चाम्पा :
 जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी बिंदिया साहू की हत्या के मामले में आरोपी पति संतोष साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 5 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है

लोक अभियोजक संदीप बनाफर ने बताया कि सारागांव थाना क्षेत्र के लखाली गांव के आरोपी और उसकी पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था इससे त्रस्त होकर आरोपी पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दिया था 

सारागाँव पुलिस : इसके बाद सारागांव पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ जुर्म दर्ज कर आरोपी को जिला जेल भेज दिया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, इसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था 

इसकी सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीन शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad






Ads





ads