जांजगीर-चाम्पा, 04 जून (CG ई खबर)। जिले में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कड़े कदम उठा रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने आदतन गुंडा बदमाश रजत दीवान उर्फ गोलू दीवान, निवासी बजारपारा बम्हनीडीह को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है।
13 आपराधिक प्रकरण और 12 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
रजत दीवान के खिलाफ विभिन्न थानों में गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी, घर में घुसकर मारपीट, लूटपाट और बलवा जैसे गंभीर अपराधों के तहत कुल 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा 12 मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है।
सार्वजनिक भय के चलते जिला बदर का निर्णय
पुलिस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि रजत दीवान की आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हो रहा था, जिससे आम जनता में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ था। पुलिस ने इस आधार पर जिला बदर की अनुशंसा की थी।
कलेक्टर का आदेश, अन्य जिलों से भी निष्कासित
जांजगीर-चाम्पा के माननीय जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए रजत दीवान को एक वर्ष के लिए जिले से निष्कासित कर दिया। साथ ही, उसे सरहदी जिलों – सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदा बाजार में भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई
क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु रजत दीवान के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम अत्यंत आवश्यक था।