रायपुर, 14 जून (CG ई खबर । प्रमुख संपादक : ओम प्रकाश पटेल)
सरकारी दफ्तरों में अब समय की पाबंदी अनिवार्य, आधार से होगी उपस्थिति दर्ज
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक, 15 जून 2025 से प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है।
अब कर्मचारियों को हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहना अनिवार्य होगा। उपस्थिति और प्रस्थान की जानकारी कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन से आधार प्रमाणीकरण के ज़रिए दर्ज करनी होगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यह व्यवस्था शासन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन और लोकहित में कार्यालय कार्यों के सुचारू संचालन के लिए जरूरी है।
प्रत्येक कार्यालय प्रमुख को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ संस्थानों में एनआईसी (NIC) के तकनीकी सहयोग से इस प्रणाली को समय पर स्थापित करें और आवश्यक समन्वय से तकनीकी जरूरतें पूरी करें।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रणाली की नियमित समीक्षा की जाएगी और अगर कोई कर्मचारी तय समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करता है, तो इसके लिए संबंधित कर्मचारी के साथ-साथ संस्था प्रमुख को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
यह नई व्यवस्था शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बताई गई है, जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है।