ads 90x728

कोरबा : महिला की हत्या के आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट का फैसला आया – पीड़ित परिवार ने कहा मिला न्याय


कोरबा, 15 जुलाई (CG ई खबर | प्रमुख संपादक : ओम प्रकाश पटेल)।

कोरबा जिले की एक अदालत ने महिला की नृशंस हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी पवन कुमार कौशिक को आजीवन कारावास और ₹2000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला 19 सितंबर 2022 को कला बाई नामक महिला की हत्या के मामले में सुनाया गया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने जानकारी दी कि आरोपी पवन कुमार कौशिक ने उस रात महिला के घर में घुसकर उसकी बेरहमी से हत्या की थी। उसने महिला का मुंह दबाया और सिर पर वार कर जान ली थी। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था।

सुनवाई के बाद अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार ने कोर्ट के इस फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि अब उन्हें न्याय मिला है।

इस फैसले ने साबित किया है कि न्याय प्रणाली अपराधियों को सजा दिलाने में सक्षम है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads

ads