(CG ई खबर| दर्री ब्लॉक रिपोर्टर : सरस्वती)
कोरबा, 15 दिसंबर। नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत संचालित समस्त पशुवधगृहों एवं मांस विक्रय की दुकानों को दिनांक 18 एवं 19 दिसंबर को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। इन दोनों तिथियों में किसी भी प्रकार का पशुवध एवं मांस विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
नगर निगम द्वारा यह निर्णय 18 दिसंबर को गुरु घांसीदास जयंती एवं 19 दिसंबर को संत तारण तरण जयंती के पावन अवसर पर लिया गया है। इस संबंध में निगम प्रशासन ने समस्त पशुवधगृह संचालकों एवं मांस विक्रय करने वाले दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथियों में यदि किसी भी दुकान में मांस का विक्रय पाया गया, तो संबंधित मांस को जप्त कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने सभी संबंधित व्यापारियों से निर्देशों का पालन करने एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।


