(CG ई खबर | प्रमुख संपादक : ओम प्रकाश पटेल)
कोरबा — पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में विधिक मापविज्ञान विभाग ने कोरबा की निरीक्षक नेहा साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ द्वारा सोमवार को यह आदेश जारी किया गया।
जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक नेहा साहू के पोर्टल पर सत्यापन हेतु लंबित 82 आवेदन 19 दिनों से लेकर अधिकतम 102 दिनों तक बिना कार्रवाई के पड़े थे। जबकि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सत्यापन एवं मुद्रांकन की विभागीय सेवा 15 कार्यदिवस के भीतर पूरी किया जाना अनिवार्य है।
विभाग के अनुसार यह देरी पदीय दायित्वों का उचित निर्वहन न करने तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी आधार पर निरीक्षक साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में नेहा साहू का मुख्यालय सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान कार्यालय बिलासपुर निर्धारित किया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) देय होगा।
(CG ई खबर – कोरबा)


