पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा

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(CG ई खबर | बिलासपुर संभाग ब्यूरो चीफ : विजय चौहान)

कोरबा, 9 जनवरी 2026।
लगभग एक वर्ष पूर्व पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में आज न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा दी है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुनील कुमार नंदे की अदालत ने आरोपी गोमा केरकेट्टा (उम्र 32 वर्ष) को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही 100 रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया।

घटना का विवरण

यह जघन्य वारदात 27 फरवरी 2025 को कोरबा जिले के ओमपुर क्षेत्र में घटित हुई थी। आरोपी गोमा केरकेट्टा और उसकी दूसरी पत्नी सीमा पटेल के बीच घरेलू विवाद हुआ था। विवाद के दौरान आरोपी ने आपा खोते हुए कुल्हाड़ी (टांगी) से सीमा पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

न्यायिक प्रक्रिया

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की। जांच उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी ने सशक्त तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी गवाहों एवं सबूतों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पृष्ठभूमि

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गोमा केरकेट्टा ने सीमा पटेल को दूसरी पत्नी के रूप में अपनाया था। दोनों कोरबा जिले के रजगामार चौकी क्षेत्र के निवासी थे। घरेलू विवाद ने इस रिश्ते को हिंसक अंजाम तक पहुंचा दिया।

न्यायालय के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और समाज में एक सख्त संदेश गया है कि घरेलू हिंसा और हत्या जैसे अपराधों पर कानून कठोर है।

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