मुआवजे की रकम शराब में उड़ाने से नाराज पत्नी ने दो अपचारी बालकों के साथ मिलकर की पति की हत्या, आत्महत्या दिखाने की कोशिश नाकाम

CG.ई ख़बर


रायगढ़।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने दो अपचारी बालकों के साथ मिलकर अपने ही पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, पति द्वारा जमीन अधिग्रहण से मिली मुआवजे की रकम शराब में खर्च करने और आए दिन विवाद व मारपीट से परेशान होकर पत्नी ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने महिला और दोनों अपचारी बालकों को गिरफ्तार कर लिया है।

यह मामला पूंजीपथरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, मृतक गनपतीलाल भगत (50 वर्ष) का शव किराए के कमरे में संदिग्ध हालत में मिला था। मृतक के दामाद सोनसाय उरांव ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस को शव के गले में कपड़ा बंधा मिला, जबकि बाईं कलाई पर कट का निशान भी था। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ हत्या का खुलासा

शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान पुलिस का शक मृतक की पत्नी गंगाबाई भगत (45 वर्ष) पर गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर महिला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

25 से 30 लाख रुपये के मुआवजे को लेकर था विवाद

पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि करीब एक साल पहले पैतृक जमीन गारे-पेलमा माइंस के लिए अधिग्रहित हुई थी। जमीन के मुआवजे के रूप में पति को करीब 25 से 30 लाख रुपये मिले थे। आरोप है कि गनपतीलाल इस रकम को धीरे-धीरे शराब में खर्च कर रहा था। पैसे मांगने पर वह पत्नी और परिवार के साथ विवाद एवं मारपीट करता था।

साड़ी और गमछे से घोंटा गला

पुलिस के अनुसार, 23 जुलाई की सुबह गनपतीलाल शराब के नशे में घर पहुंचा और पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करने लगा। इसी से नाराज होकर पत्नी ने दो अपचारी बालकों के साथ मिलकर साड़ी और गमछे से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश

वारदात के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। इसके लिए मृतक की बाईं कलाई पर ब्लेड से कट लगाया गया और शव के पास कपड़ा रख दिया गया। लेकिन पुलिस की जांच में पूरा मामला उजागर हो गया।

पुलिस ने आरोपी महिला और दोनों अपचारी बालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 238 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया।

CG ई खबर | रायगढ़


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