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कोरबा में अवैध शराब के खिलाफ उरगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 लीटर महुआ शराब और स्कूटी जब्त, आरोपी गिरफ्तार


बरबसपुर चौक के पास पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा आरोपी, सफेद एक्टिवा में ले जा रहा था कच्ची महुआ शराब, आबकारी एक्ट के तहत भेजा गया जेल

कोरबा, 11 अक्टूबर 2026 | CG ई खबर

कोरबा। जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए कोरबा पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उरगा थाना पुलिस ने अवैध कच्ची महुआ शराब के परिवहन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20 लीटर कच्ची महुआ शराब और परिवहन में इस्तेमाल की जा रही सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटी जब्त की है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी बिना किसी वैध दस्तावेज के स्कूटी से शराब लेकर जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बरबसपुर चौक के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

मुखबिर की सूचना पर उरगा पुलिस ने की घेराबंदी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 9 अक्टूबर 2026 को उरगा थाना प्रभारी निरीक्षक नवीन पटेल अपनी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटी में अवैध कच्ची महुआ शराब लेकर बरबसपुर चौक से सीतामणी की ओर जा रहा है।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने तत्काल पुलिस टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने बरबसपुर चौक के आसपास घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन की निगरानी शुरू की।

इसी दौरान मुखबिर द्वारा बताए गए विवरण से मेल खाती सफेद एक्टिवा स्कूटी पर सवार व्यक्ति को पुलिस ने रोक लिया। जांच के दौरान उसके कब्जे से पारदर्शी पन्नी में भरी हुई 20 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई।

20 लीटर कच्ची महुआ शराब और एक्टिवा स्कूटी जब्त

पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्ति से शराब रखने और उसका परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

इसके बाद पुलिस ने शराब और परिवहन में प्रयुक्त वाहन को विधिवत जब्त कर लिया।

पुलिस द्वारा जब्त सामग्री का विवरण:

  • शराब: 20 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब
  • शराब की अनुमानित कीमत: 2,000 रुपये
  • वाहन: सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटी
  • वाहन का पंजीयन क्रमांक: CG 12 BR 8672

पुलिस के मुताबिक, आरोपी द्वारा शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा था। इस मामले में आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

गोमाता चौक इमलीडुग्गू का रहने वाला है आरोपी

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान राजू डे, पिता स्वर्गीय सुनील डे, उम्र 35 वर्ष, निवासी गोमाता चौक, इमलीडुग्गू, थाना कोतवाली, जिला कोरबा के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद होने और परिवहन के लिए आवश्यक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उसके विरुद्ध थाना उरगा में अपराध पंजीबद्ध किया गया।

मामले में अपराध क्रमांक 561/2026 के तहत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में कार्रवाई की गई है।

न्यायालय ने 22 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजा

गिरफ्तारी के बाद उरगा पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने आरोपी को 22 अक्टूबर 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है।

इस कार्रवाई के माध्यम से पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस की लगातार नजर

कोरबा जिले में अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग, मुखबिर तंत्र और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है।

उरगा थाना क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई को भी इसी अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अवैध शराब के निर्माण और परिवहन जैसी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

कोरबा पुलिस ने आम नागरिकों से की अपील

कोरबा पुलिस ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आसपास अवैध शराब का निर्माण, भंडारण, बिक्री अथवा परिवहन किया जा रहा है, तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने को दें।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कोरबा पुलिस का संदेश — सजग कोरबा, सतर्क कोरबा।


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समाचार स्रोत: कोरबा पुलिस द्वारा जारी कार्रवाई संबंधी विवरण।

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