रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने नया नियम पास किया है, जिसके तहत अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण (म्यूटेशन) की प्रक्रिया भी स्वतः पूरी हो जाएगी।
इस निर्णय से जमीन की खरीद-फरोख्त करने वाले लोगों को अब अलग से नामांतरण के लिए राजस्व विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पहले रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया अलग से करनी पड़ती थी, जिसमें काफी समय और मेहनत लगती थी। लेकिन अब नई व्यवस्था से प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी।
राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और नागरिकों को समय पर भूमि स्वामित्व से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को 'जनहित में ऐतिहासिक कदम' बताया है।