कोरबा में बड़ा प्रशासनिक फैसला: पट्टा शर्तों का उल्लंघन, 8 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर शासन ने जताया अधिकार


CG ई खबर छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश पटेल
 की रिपोर्टिंग | कोरबा।
न्यायालय कलेक्टर ने एक अहम निर्णय लेते हुए कोरबा जिले की करतला तहसील के ग्राम नोनदरहा की करीब 8 हेक्टेयर से अधिक शासकीय भूमि का पट्टा निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई पट्टे की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुलजार अली, सुरजार अली, जब्बार अली और नजीरून बी को उक्त भूमि का शासकीय पट्टा वर्ष 2019 में प्रदान किया गया था। लेकिन पट्टा शर्तों की कंडिका क्रमांक 13 के तहत पांच वर्षों की अवधि में कम से कम 75 प्रतिशत भूमि पर खेती करना अनिवार्य था, जो कि नहीं किया गया।

जांच में यह पुष्टि होने पर कि भूमि पर निर्धारित अवधि में कृषि नहीं की गई, न्यायालय कलेक्टर ने दिनांक 15 मई 2025 को आदेश जारी करते हुए तहसीलदार करतला को खसरा नंबर 49/11, 49/17, 49/18 और 49/39 — कुल रकबा 8 हेक्टेयर से अधिक — की भूमि पर शासकीय पट्टा निरस्त कर छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष में राजस्व अभिलेख संशोधित करने के निर्देश दिए।

यह कार्रवाई शासन की उन नीतियों को सख्ती से लागू करने का संकेत है, जिनके तहत शासकीय भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

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