चंडीगढ़ (CG ई खबर): — सेना के एक अधिकारी को अपने साथी कर्नल की पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने का दोषी पाए जाने के बाद जनरल कोर्ट मार्शल (GCM) ने सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (EME) कोर के इस कर्नल के खिलाफ मई में चंडीगढ़ स्थित ‘एन’ एरिया में कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू हुई थी। अदालत ने चार में से तीन आरोपों में अधिकारी को दोषी पाया।
जानकारी के अनुसार, पहला आरोप सेना अधिनियम की धारा 45 के तहत “अधिकारी के पद और चरित्र के अनुरूप न होने वाले आचरण” से जुड़ा था। आरोप था कि सितंबर 2021 से अगस्त 2022 के बीच आरोपी कर्नल ने अपने साथी अधिकारी की पत्नी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगातार फोन पर संपर्क रखा। हालांकि, इस आरोप में कोर्ट ने उसे दोषमुक्त कर दिया।
महिला के पति ने अदालत में बताया कि उसे अपनी पत्नी के कॉल डिटेल्स एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए पैकेट में मिले थे। दूसरा और तीसरा आरोप भी धारा 45 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया कि आरोपी कर्नल सितंबर 2021 में हरिद्वार के होटल रेडिसन ब्लू और अप्रैल 2022 में देहरादून के होटल एनजे पोर्टिको में अपने साथी अधिकारी की पत्नी के साथ ठहरा था। इन दोनों आरोपों में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया।
इसके अलावा चौथा आरोप सेना अधिनियम की धारा 69 के तहत था, जिसमें कहा गया कि आरोपी ने धोखाधड़ी से महिला का ‘डिपेंडेंट कार्ड’ इस्तेमाल किया, जबकि उसे मालूम था कि यह फर्जी है। इस आरोप में भी अधिकारी दोषी पाया गया।
शिकायतकर्ता कर्नल ने कहा कि दिसंबर 2006 में उनका विवाह हुआ था और वे सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे थे, लेकिन हरिद्वार और लेह यात्रा के बाद उनकी पत्नी के व्यवहार में बदलाव आया। लेह यात्रा के दौरान महिला उसी आवास में ठहरी थी जिसकी व्यवस्था आरोपी कर्नल ने की थी।
वहीं, महिला ने कोर्ट में कहा कि वह पिछले 16 वर्षों से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही थी और अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। उसने बताया कि आरोपी कर्नल उसका बचपन का मित्र है और एक वयस्क महिला के रूप में उसे यह अधिकार है कि वह किससे बात करे या न करे। साथ ही उसने किसी भी होटल में ठहरने के आरोपों को सिरे से खारिज किया।
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