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होली पर खुलेंगी शराब दुकानें: आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन का बयान, कलेक्टर को बंद करने का अधिकार


(CG ई खबर | प्रमुख संपादक : ओम प्रकाश पटेल)

कोरबा। होली के दिन शराब दुकानों के खुले रहने को लेकर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि राज्य की आबकारी नीति के तहत वर्ष में चार दिन अनिवार्य रूप से शराब दुकानें बंद रखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, कलेक्टर को वर्ष में तीन दिन अपने विवेकाधिकार से शराब दुकानें बंद रखने का अधिकार प्राप्त है। मंत्री ने साफ किया कि यदि कलेक्टर को लगता है कि होली के दिन शराब दुकानें बंद रहनी चाहिए, तो वे इस संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं।

सरकार ने लिया दुकानें खोलने का फैसला

गौरतलब है कि इस बार होली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के अनुसार होली पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी। साय सरकार ने पहले से निर्धारित सात ड्राई डे में से तीन दिन समाप्त कर दिए हैं, जिनमें होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) शामिल हैं। अब इन दिनों राज्य में शराब बिक्री पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, जबकि शेष ड्राई डे पूर्ववत लागू रहेंगे।


2026–27 में सिर्फ चार ड्राई डे

नई नीति के तहत वर्ष 2026–27 में राज्य में केवल चार शुष्क दिवस घोषित किए गए हैं। इनमें 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती) शामिल हैं। हालांकि, कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए शराब दुकानों को बंद रखने का निर्णय ले सकते हैं।

30 जनवरी को हुआ था विरोध

बता दें कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियमों में तत्काल बदलाव की मांग की थी। उनका कहना था कि बापू के सिद्धांतों के विपरीत ऐसे पावन दिन पर शराब दुकानों का खुला रहना जनभावनाओं का अपमान है।

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