बिलासपुर / छत्तीसगढ़ (CG ई खबर): पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में ने अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद जो पद खाली रह जाएंगे, उन्हें वेटिंग लिस्ट (प्रतीक्षा सूची) से भरा जाए।
📌 क्या है पूरा मामला?
वर्ष 2024 में पुलिस विभाग ने करीब 5,967 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि कई उम्मीदवारों ने एक से अधिक जिलों से आवेदन किया और मेरिट में आने के बाद वे कई जिलों की चयन सूची में शामिल हो गए।
📊 चयन सूची में गड़बड़ी की आशंका
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि 5,948 अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में प्रकाशित किए गए हैं। लेकिन एक ही अभ्यर्थी के कई जिलों में चयनित होने की स्थिति में, उसके एक जगह जॉइन करने पर अन्य जिलों में पद खाली रह सकते हैं।
⚖️ कोर्ट का सख्त रुख
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस की सिंगल बेंच ने स्पष्ट कहा कि सभी पद केवल चयन सूची से भर पाना संभव नहीं है।
👉 इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि:
- जॉइनिंग के बाद खाली पदों की पहचान की जाए
- उन पदों को नियमों के अनुसार वेटिंग लिस्ट से भरा जाए
- भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाए
🚨 जल्द कार्रवाई के निर्देश
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके।
📢 निष्कर्ष:
इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो वेटिंग लिस्ट में हैं और लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे।

