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SECL गेवरा-दीपका में कोयला माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, CISF को मिला सीधे मुकदमा दर्ज करने का अधिकार


गेवरा/कोरबा।
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के गेवरा और दीपका क्षेत्र में कोयला चोरी, अवैध खनन तथा अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के नवपदस्थ उप महानिरीक्षक (DIG) रघुवीर नरेन ने पत्रकारों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में सुरक्षा संबंधी नई रणनीतियों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।

DIG रघुवीर नरेन ने बताया कि भारत सरकार एवं कोल मंत्रालय के निर्देशानुसार अब खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act) के तहत CISF को सक्षम न्यायालय में सीधे अभियोजन वाद प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया है। इससे कोयला चोरी, अवैध खनन और खनिज परिवहन से जुड़े मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई संभव हो सकेगी।

5 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान

MMDR एक्ट की धारा 21 के तहत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से जुड़े मामलों में दोषियों को 5 वर्ष तक के कारावास और भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। लगातार नियमों का उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 50 हजार रुपये तक अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इसके अलावा प्रशासन को अवैध गतिविधियों में उपयोग किए जा रहे वाहनों, मशीनों और उपकरणों को मौके पर ही जब्त करने का अधिकार होगा। अवैध रूप से निकाले गए खनिजों के मूल्य, रॉयल्टी और अन्य देय राशि की भी सख्ती से वसूली की जाएगी।

गेवरा-दीपका में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था होगी लागू

खदान क्षेत्रों में सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए CISF द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं—

  • गेवरा और दीपका खदान क्षेत्रों में स्थायी CISF चौकियां स्थापित की जाएंगी।
  • सभी कांटा घरों (वेब्रिज) को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे कोयला परिवहन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बन सके।
  • खदान और परिवहन मार्गों पर 24 घंटे निगरानी के लिए डिजिटल CCTV नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

मजदूरों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता

DIG रघुवीर नरेन ने कहा कि इन नई व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य खदानों में सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना है। इससे SECL अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आउटसोर्सिंग कंपनियों में कार्यरत मजदूरों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी और वे निर्भय होकर अपना कार्य कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि इस सख्त सुरक्षा एवं कानूनी व्यवस्था की शुरुआत देश की सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल SECL गेवरा-दीपका से की जा रही है, जिसे आगे अन्य खदान क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।

मीडिया से सहयोग की अपील

प्रेसवार्ता के समापन पर DIG रघुवीर नरेन ने पत्रकारों एवं मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र को सुरक्षित और अपराधमुक्त बनाने के लिए सकारात्मक सहयोग की अपील की।

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार साजी थॉमस, सुशील तिवारी, मनोज महतो, प्रमोद राठौर, ललित महिलांगे, नितेश शर्मा (गोलू), राजू लोचन तिवारी, दिव्येंदु मृधा, अमर भारद्वाज, देवेंद्र कुमार खुटे, भोला केंवट, विजय कुमार सहित CISF के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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