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रायगढ़ रेंज में भालू का अवैध शिकार मांस पकाकर खाने का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार


(CG ई खबर | कोरबा जिला संवाददाता : नारायण चंद्राकर)

रायगढ़। जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत रायगढ़ रेंज में वन्यजीव संरक्षण कानून की गंभीर अवहेलना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जंगल में भालू का अवैध शिकार कर उसका मांस पकाकर खाने की घटना उजागर होने से वन विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों ने जंगल क्षेत्र में संरक्षित वन्यजीव भालू का शिकार किया और बाद में उसका मांस पकाकर सेवन किया। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित क्षेत्र में छापेमारी की, जहां से तीन आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपी तमनार तहसील के ग्राम देवगांव, पड़िगांव एवं जोबरो के निवासी बताए जा रहे हैं। वन विभाग ने आरोपियों के कब्जे से शिकार में प्रयुक्त उपकरणों सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए हैं।

वन अधिकारियों ने बताया कि भालू वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है और इसके शिकार पर कठोर दंड का प्रावधान है। आरोपियों के विरुद्ध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है।

घटना के बाद वन विभाग ने पूरे क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है तथा ग्रामीणों से वन्यजीव संरक्षण में सहयोग की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश है। लोगों ने वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।


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