(CG ई खबर |कोरबा जिला संवाददाता: नारायण चंद्राकर)
छत्तीसगढ़ | कोरबा, 26 फरवरी 2026। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत आदेश जारी करते हुए आदतन अपराधी अंचल अग्रवाल तथा संजय पावले को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया है। आदेश के अनुसार दोनों को सहित इसके नौ सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रखा गया है।
अंचल अग्रवाल: गंभीर आपराधिक प्रकरण, क्षेत्र में दहशत
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार अनावेदक अंचल अग्रवाल उर्फ जिनी (उम्र 30 वर्ष), पिता श्री अनिल अग्रवाल, निवासी आर.एस.एस. नगर, एम.आई.जी.-1/55, पुलिस सहायता केंद्र मानिकपुर, थाना कोतवाली, जिला कोरबा (छ.ग.) है। वह ट्रांसपोर्टिंग के व्यवसाय से जुड़ा होने के साथ-साथ मारपीट, लूट, भयादोहन, अवैध शराब तस्करी और बलवा जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त पाया गया है।
प्रतिवेदन में उल्लेख है कि अनावेदक द्वारा आम जनता को डराने-धमकाने की घटनाएँ लगातार सामने आती रही हैं, जिससे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बना। उसके विरुद्ध समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, किंतु उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ। कई लोग भयवश उसके कृत्यों की सूचना पुलिस को देने से भी कतराते रहे। पुलिस सहायता केंद्र मानिकपुर एवं थाना सिविल लाइन रामपुर में उसके विरुद्ध मारपीट, लूट व भयादोहन सहित अन्य गंभीर प्रकरण दर्ज हैं।
संजय पावले पर भी सख्त कार्रवाई
इसी क्रम में आदतन अपराधी संजय पावले के विरुद्ध भी कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बनने, आपराधिक गतिविधियों में निरंतर संलिप्त रहने तथा क्षेत्रीय शांति भंग करने के आधार पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
प्रशासन का संदेश
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और नागरिकों के निर्भय जीवन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।











