(CG ई खबर | कोरबा जिला संवाददाता : नारायण चंद्राकर)
छत्तीसगढ़ / कोरबा : नगर पालिक निगम कोरबा ने निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने पर ठेका फर्म मेसर्स राजेश्वर एसोसिएट्स, राताखार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष के लिए निगम की सभी निविदाओं (टेंडरों) में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। निगम की यह कार्रवाई उन ठेकेदारों के लिए स्पष्ट चेतावनी मानी जा रही है, जो टेंडर लेने के बाद कार्य अधूरा छोड़ देते हैं।
निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, फर्म को अनुबंध क्रमांक 243 दिनांक 26.12.2024 के तहत कार्यादेश क्रमांक 14333 दिनांक 30.12.2024 जारी किया गया था। निर्धारित कार्यावधि 04 माह थी तथा कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 29.04.2025 तय की गई थी।
इसके बावजूद, कार्य पूर्णता तिथि के लगभग 10 माह बाद तक न तो कार्य पूर्ण किया गया और न ही अपूर्ण कार्यों को प्रारंभ किया गया। स्थल पर कार्य यथास्थिति बंद पाया गया।
निगम ने पत्र क्रमांक 05 दिनांक 30.01.2026 के माध्यम से फर्म को अंतिम नोटिस जारी कर 07 दिवस के भीतर जवाब मांगा था, लेकिन फर्म की ओर से आज तक कोई जवाब या पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे निगम ने कार्य के प्रति अनिच्छा मानते हुए अनुबंध की कंडिका-3 का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया।
अनुबंध निरस्त, अमानत राशि राजसात
निगम ने अनुबंध की क्लॉज 2, 3 (i), (ii) (a), (iii), (v) के तहत कार्रवाई करते हुए:
- आबंटित कार्य निरस्त किया,
- निविदा के दौरान जमा अमानत राशि (ईएमडी) को ब्याज सहित राजसात किया,
- शेष बचे कार्य की 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि को फर्म के अन्य बिल/उपलब्ध सुरक्षा/परफॉर्मेंस गारंटी से वसूलने का आदेश दिया।
साथ ही, मेसर्स राजेश्वर एसोसिएट्स, राताखार को नगर पालिक निगम कोरबा की निविदाओं में 01 वर्ष तक भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
निगम अधिकारियों का कहना है कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।











