पाली, कोरबा (CG ई खबर )। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन, पाली ब्लॉक द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाते हुए वाहन चालकों के लिए 12 सूत्रीय सड़क सुरक्षा नियम जारी किए गए हैं। प्रदेश संगठन मंत्री माखनलाल नेताम के मार्गदर्शन एवं ब्लॉक अध्यक्ष बसंत पटेल के नेतृत्व में ग्राम मुड़ापार मुख्य मार्ग पर यह अभियान आयोजित किया गया।
महासंगठन ने कहा कि सड़क पर छोटी सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। इसी उद्देश्य से चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई।
जारी किए गए 12 सड़क सुरक्षा नियम
- नशे की हालत में वाहन न चलाएं।
- सड़क पर अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
- हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करें।
- नींद या थकान की स्थिति में वाहन न चलाएं।
- निर्धारित गति सीमा का पालन करें।
- एंबुलेंस को प्राथमिकता देते हुए रास्ता दें।
- अनावश्यक रूप से हार्न का उपयोग न करें।
- बिना लाइसेंस वाहन न चलाएं।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें।
- आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- ट्रैफिक सिग्नल एवं यातायात नियमों का पालन करें।
- किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत 100/112 या नजदीकी थाने को सूचना दें।
जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि संगठन केवल ड्राइवरों के अधिकारों के लिए ही कार्य नहीं कर रहा, बल्कि सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाना भी संगठन की प्राथमिकता है। हरदीबाजार स्थित कार्यालय से पाली ब्लॉक इकाई लगातार वाहन चालकों को जागरूक करने का कार्य कर रही है।
संगठन के प्रमुख पदाधिकारी
- जिला अध्यक्ष – सुनील यादव
- जिला कोषाध्यक्ष – शैलेन्द्र कश्यप
- ब्लॉक अध्यक्ष – बसंत पटेल
- ब्लॉक प्रभारी – महेन्द्र कश्यप
- ब्लॉक उपाध्यक्ष – सुनील पटेल
- ब्लॉक कोषाध्यक्ष – अजय पटेल
- ब्लॉक सचिव – सुनील बंजारे
- ब्लॉक सह सचिव – शनि रोहिदास
- ब्लॉक संरक्षक – रविन्द्र मरावी
- ब्लॉक संगठन मंत्री – सुनील मरार
- सह संगठन मंत्री – अनिल अहीर
- ब्लॉक मीडिया प्रभारी – राकेश अहीर
महासंगठन ने सभी वाहन मालिकों, चालकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन कर स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

