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कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर RPF की कार्रवाई, यात्रियों को परेशान करने के आरोप में 8 किन्नर हिरासत में


कानपुर।
कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने कार्रवाई करते हुए आठ किन्नरों को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई स्टेशन के दिल्ली छोर स्थित फुटओवर ब्रिज (FOB) पर की गई।

जानकारी के मुताबिक, 11 सितंबर 2026 को RPF की टीम स्टेशन परिसर में गश्त कर रही थी। इसी दौरान दिल्ली छोर के फुटओवर ब्रिज पर आठ किन्नर कथित तौर पर यात्रियों को असुविधा पहुंचाते और रेलवे परिसर में न्यूसेन्स करते पाए गए। RPF जवानों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखने और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं पहुंचाने की हिदायत दी।

RPF के अनुसार, समझाइश के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद यात्रियों की सुविधा और स्टेशन परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आठ लोगों को हिरासत में लेकर RPF थाने लाया गया।

रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत कार्रवाई

मामले में RPF ने रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत कार्रवाई करते हुए आठ अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए। उपलब्ध रिपोर्टों में इन मामलों के क्रमांक मु0अ0सं0 1457/26 से 1464/26 तक बताए गए हैं।

RPF अधिकारियों के मुताबिक स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। यात्रियों से भी अपील की गई है कि यदि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा, न्यूसेन्स या सुरक्षा संबंधी समस्या का सामना करना पड़े तो तत्काल RPF कर्मियों अथवा रेलवे हेल्पलाइन को सूचना दें।

क्या है रेलवे एक्ट की धारा 145?

रेलवे अधिनियम की धारा 145 रेलवे परिसर में नशे में होने अथवा उपद्रव/अशोभनीय व्यवहार जैसी परिस्थितियों से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई का आधार बन सकती है। इस मामले में RPF ने इसी धारा के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं।

महत्वपूर्ण: उपलब्ध रिपोर्टों में आरोपों को RPF की कार्रवाई और अधिकारियों के हवाले से बताया गया है। इसलिए इसे आरोप/कथित व्यवहार के रूप में ही देखा जाना चाहिए; हिरासत या मामला दर्ज होना अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं है।

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