नई दिल्ली/सुल्तानपुर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चल रहे मानहानि मामले में आज 16 सितंबर 2026 को सुनवाई होगी। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबंध में राहुल गांधी की वर्ष 2018 की कथित टिप्पणी से जुड़ा है। मामले की सुनवाई सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में हो रही है।
इससे पहले 14 सितंबर को वकीलों के कार्य बहिष्कार/प्रस्ताव के कारण मामले में अंतिम बहस नहीं हो सकी थी। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी। अब मामले में अंतिम बहस की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
2018 की कथित टिप्पणी से जुड़ा है मामला
यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबंध में की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है।
भाजपा नेता विजय मिश्रा ने इस कथित टिप्पणी को लेकर वर्ष 2018 में सुल्तानपुर की अदालत में मानहानि का परिवाद दाखिल किया था। मामले में साक्ष्य संबंधी कार्यवाही पूरी होने के बाद अदालत में अंतिम बहस की प्रक्रिया चल रही है।
वॉयस सैंपल को लेकर भी हुई थी कानूनी प्रक्रिया
मामले में परिवादी की ओर से राहुल गांधी के कथित वॉयस सैंपल की जांच कर उसे रिकॉर्डिंग से मिलाने की मांग की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। संबंधित याचिका को लेकर आगे की कानूनी चुनौती भी खारिज होने के बाद मूल रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट में वापस आ गया।
राहुल गांधी इस मामले में पहले अदालत में पेश हो चुके हैं और उन्हें जमानत भी मिल चुकी है। अदालत में उनका बयान भी दर्ज किया जा चुका है। अब अंतिम बहस के बाद अदालत मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही करेगी।
स्रोत: IBC24 सहित उपलब्ध मीडिया रिपोर्टें।
नोट: इस खबर में राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का उल्लेख न्यायिक मामले के संदर्भ में किया गया है। आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत के निर्णय के अधीन है।


